इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय का रुख किया

इंद्राणी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाले आदेश के खिलाफ सीबीआई ने उच्च न्यायालय का रुख किया

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  • Publish Date - July 20, 2024 / 09:27 PM IST,
    Updated On - July 20, 2024 / 09:27 PM IST

मुंबई, 20 जुलाई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पूर्व मीडिया कारोबारी इंद्राणी मुखर्जी को यूरोप की यात्रा करने की अनुमति देने के एक विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का रुख किया है।

मुखर्जी 2012 में अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में आरोपी हैं और फिलहाल जमानत पर हैं।

एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को इंद्राणी मुखर्जी को अगले तीन महीने की अवधि में 10 दिन के लिए एक बार यूरोप (स्पेन और ब्रिटेन) जाने की अनुमति दे दी।

सीबीआई ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने की मांग की है जिसमें दावा किया गया है कि यह कानून की दृष्टि से गलत और मनमाना है। एजेंसी ने कहा कि मुखर्जी एक गंभीर मामले में मुकदमे का सामना कर रही हैं और उन पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप है।

सीबीआई की दलील थी कि अगर इंद्राणी मुखर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो उनके फरार होने की आशंका है। एजेंसी इस मामले में उच्च न्यायालय में तत्काल सुनवाई का अनुरोध कर सकती है।

अनुमति देते समय विशेष अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, मुखर्जी को अपनी यात्रा के दौरान, कम से कम एक बार वहां भारतीय दूतावास या उसके संबद्ध राजनयिक मिशन कार्यालयों में उपस्थित होना होगा और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

अदालत ने मुखर्जी को दो लाख रुपये का मुचलका भी जमा करने का निर्देश दिया।

इंद्राणी मुखर्जी ने पिछले महीने अदालत में एक आवेदन दायर कर विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी और दावा किया था कि उन्हें काम के सिलसिले में बार-बार यूरोप जाने की जरूरत है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार अप्रैल 2012 में मुंबई में शीना बोरा (24) की एक कार में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी और उसके शव को पास के रायगढ़ जिले में एक जंगल में जला दिया गया था।

हत्या का यह मामला 2015 में सामने आया जब मुखर्जी के ड्राइवर रहे श्यामवर राय को शस्त्र अधिनियम के तहत एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

इंद्राणी को अगस्त 2015 में गिरफ्तार किया गया और उच्चतम न्यायालय ने मई 2022 में उन्हें जमानत दे दी।

इस मामले में इंद्राणी और राय के अलावा उसके पूर्व पति संजीव खन्ना भी आरोपी हैं।

मुखर्जी के एक अन्य पूर्व पति और पूर्व मीडिया उद्यमी पीटर मुखर्जी को बोरा की हत्या से जुड़ी साजिश का कथित रूप से हिस्सा रहने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

सभी आरोपी इस समय जमानत पर हैं।

भाषा वैभव पवनेश

पवनेश