बीएमडब्ल्यू मामला: अदालत ने ‘अवैध’ गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी शाह को रिहा करने से किया इनकार

बीएमडब्ल्यू मामला: अदालत ने 'अवैध' गिरफ्तारी के आधार पर आरोपी शाह को रिहा करने से किया इनकार

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  • Publish Date - November 25, 2024 / 11:31 AM IST,
    Updated On - November 25, 2024 / 11:31 AM IST

मुंबई, 25 नवंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने बीएमडब्ल्यू ‘हिट एंड रन’ मामले के मुख्य आरोपी मिहिर शाह को ‘‘अवैध’’ गिरफ्तारी के आधार पर रिहा करने से सोमवार को इनकार कर दिया।

पूर्व शिवसेना नेता के 24 वर्षीय बेटे शाह और उसके कार चालक राजर्षि बिदावत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उन्होंने तत्काल रिहाई का अनुरोध किया था।

शाह ने नौ जुलाई को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मार दी थी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उसका पति प्रदीप घायल हो गया था। इसके दो दिन बाद शाह को गिरफ्तार किया गया था।

दुर्घटना के समय कार में मौजूद शाह के वाहन चालक बिदावत को घटना के दिन गिरफ्तार किया गया था।

आरोपियों की दलीलों के अनुसार, पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के समय उन्हें गिरफ्तार किए जाने के आधार के बारे में नहीं बताया था और उनका दावा है कि यह कानून का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाओं को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा, ‘‘दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।’’

दोनों आरोपियों ने अपनी रिहाई का अनुरोध करते हुए दावा किया था कि उन्हें और हिरासत में रखना संवैधानिक आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 का उल्लंघन होगा।

इस धारा के तहत, पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे उस अपराध के बारे में पूरी जानकारी देनी होती है जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है या यह बताना होता है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार क्या हैं। शाह और बिदावत दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

उच्च न्यायालय में अगस्त में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में शाह और बिदावत ने दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

शाह ने अपनी याचिका में पहले उसे पुलिस हिरासत और फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के एक स्थानीय अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया।

शाह ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने का अनुरोध किया था।

शाह (24) पर आरोप है कि दुर्घटना के बाद वह कार लेकर बांद्रा वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया, जबकि महिला इस दौरन कार के बोनट पर ही रही और फिर 1.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक कार के पहियों में फंस कर घिसटती रही।

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से भागे शाह ने उस समय शराब पी रखी थी। शाह के पिता राजेश शाह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में राजेश शाह को जमानत मिल गई।

भाषा सिम्मी मनीषा

मनीषा