बदलापुर हिरासत मौत मामले में जांच आयोग ने प्रभावित व्यक्तियों से बयान देने को कहा

बदलापुर हिरासत मौत मामले में जांच आयोग ने प्रभावित व्यक्तियों से बयान देने को कहा

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  • Publish Date - October 26, 2024 / 12:49 PM IST,
    Updated On - October 26, 2024 / 12:49 PM IST

ठाणे (महाराष्ट्र), 26 अक्टूबर (भाषा) बदलापुर स्कूल यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस गोलीबारी में मौत की जांच कर रहे आयोग ने शनिवार को उन लोगों से अपने बयान देने को कहा जो इस घटना के बारे में ‘‘व्यक्तिगत रूप से जानते’’ हैं या इससे प्रभावित हुए हैं।

मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति दिलीप भोसले जांच आयोग ने बयान आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की।

शिंदे ने ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल के शौचालय में चार और पांच साल की दो लड़कियों का अगस्त में कथित तौर पर यौन शोषण किया था। आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन वह पुलिस के साथ 23 सितंबर को हुई कथित मुठभेड़ में मारा गया था।

बाद में महाराष्ट्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया।

आयोग को 23 सितंबर को ठाणे में मुंब्रा बाईपास पर हुई मुठभेड़ की जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है।

जांच इस बात पर भी केंद्रित होगी कि क्या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संगठन को घटना के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार देखा गया। यह भी पता लगाया जाएगा कि स्थिति से निपटने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदम उचित थे या नहीं।

आयोग घटना से जुड़े सभी पहलुओं और घटनाक्रमों की विस्तृत जांच करेगा। वह ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए पुलिस द्वारा उठाए जा सकने वाले अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों की सिफारिश करेगा।

आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘जांच के अधीन मामले और 23 सितंबर 2024 को हुई घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद में हुई अन्य घटनाओं से व्यक्तिगत रूप से परिचित, प्रभावित या संबंधित सभी व्यक्ति शपथ पत्र पर अपना बयान आयोग को प्रस्तुत करें।’’

भाषा सिम्मी नरेश

नरेश