मुंबई, 29 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में वांछित गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ बुधवार को गैर जमानती वारंट जारी किया।
महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामलों के विशेष न्यायाधीश बी. डी. शेलके ने अपने आदेश में कहा कि अदालत का मानना है कि ‘‘वांछित आरोपी बिश्नोई फरार हो गया है या वह समन का पालन नहीं करेगा।’’
न्यायाधीश ने कहा कि इसलिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करना आवश्यक है।
अदालत ने हत्या में शामिल फरार आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए भी इसी तरह की टिप्पणियां कीं।
न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित आवास के बाहर अप्रैल 2024 में हुई गोलीबारी से संबंधित मामले में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्यर्पित करने के लिए पहले ही अनुरोध जारी कर दिया है।
पुलिस ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हुई हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 26 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
अनमोल बिश्नोई, लोनकर और अख्तर को मामले में वांछित आरोपी बताया गया है। ऐसा संदेह है कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका या कनाडा में है।
मुंबई के बांद्रा (पूर्व) इलाके में सिद्दीकी के बेटे और पूर्व विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर तीन हमलावरों ने 12 अक्टूबर 2024 की रात को सिद्दीकी (66) की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस हत्याकांड में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया है और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।
भाषा प्रीति माधव
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