वाईएसआर कांग्रेस के कार्यालयों को एकतरफा तरीके से ध्वस्त न करे आंध्र प्रदेश सरकार : उच्च न्यायालय

वाईएसआर कांग्रेस के कार्यालयों को एकतरफा तरीके से ध्वस्त न करे आंध्र प्रदेश सरकार : उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - July 4, 2024 / 10:52 PM IST,
    Updated On - July 4, 2024 / 10:52 PM IST

अमरावती (आंध्र प्रदेश), चार जुलाई (भाषा) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह पार्टी के कार्यालयों को तभी ध्वस्त करे जब उनका निर्माण जनहित के विरुद्ध हुआ हो।

वाईएसआरसीपी ने राज्य में कुछ स्थानों पर स्थित पार्टी कार्यालयों को जारी सरकारी नोटिस के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की हैं, जिनपर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि अगर वाईएसआरसीपी जिला कार्यालयों के निर्माण में अनियमितता मामूली, न्यूनतम या न के बराबर है और आम जनता पर इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो सरकारी प्राधिकारी इन्हें ध्वस्त न करें।

न्यायालय ने राज्य सरकार के प्राधिकारियों को कानून के अनुसार उचित प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया तथा विपक्षी दल वाईएसआरसीपी को अपने जिला कार्यालयों के निर्माण से संबंधित दस्तावेज, स्पष्टीकरण व अन्य सबूत एक पखवाड़े में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

हाल ही में राज्य में उस समय एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था, जब ताडेपल्ली में वाईएसआरसीपी के निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया था और विभिन्न निर्माणाधीन जिला पार्टी कार्यालयों को नोटिस जारी किए गए थे।

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में भाजपा और जनसेना भी शामिल हैं। सरकार ने आरोप लगाया कि ऐसे 18 कार्यालय ‘पूरी तरह से अनधिकृत’ हैं।

भाषा जोहेब जितेंद्र

जितेंद्र