वर्ष 2007 से भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिक को 11 महीने जेल की सजा

वर्ष 2007 से भारत में अवैध रूप से रह रहे अफगान नागरिक को 11 महीने जेल की सजा

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  • Publish Date - January 23, 2025 / 07:07 PM IST,
    Updated On - January 23, 2025 / 07:07 PM IST

मुंबई, 23 जनवरी (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने भारत में अवैध रूप से रहने पर अफगानिस्ता के एक नागरिक को 11 महीने कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) केएस झंवर ने बुधवार को हबीबुल्ला प्रांग (38) को भारतीय दंड संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

विस्तृत आदेश अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

अदालत ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि अगर 11 महीने की सजा काटने के बाद आरोपी की किसी अन्य मामले में जरूरत न हो तो उसके खिलाफ निर्वासन की कार्रवाई की जाए।

प्रांग को पिछले वर्ष 22 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और जेल में बिताए गए समय को सजा में से घटा दी जाएगी।

अफगानिस्तान के पक्तिया के रहने वाले प्रांग को मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब उसके वर्ष 2007 से महानगर के वडाला में अवैध रूप से रहने की जानकारी सामने आई थी।

पुलिस के अनुसार, प्रांग ने जाली दस्तावेज जमा कर जहीर अली खान नाम से पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था।

भाषा जितेंद्र धीरज

धीरज