Digvijay Singh Defamation Case: ग्वालियर। दिग्विजय सिंह मानहनि केस में MPMLA कोर्ट का बड़ा एक्शन लिया है। कोर्ट ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार को 10 हजार के जमानती वारंट से तलब किया है। दरअसल दिग्विजय सिंह मानहनि केस में सतीश सिकरवार को अपने बयान दर्ज कराने थे। कोर्ट की तरफ से तीन बार उन्हें समन जारी किया था।
Digvijay Singh Defamation Case: अपनी व्यस्ताओं का हवाला देकर वह कोर्ट नहीं आ रहे थे। जिसके बाद मानहनि का केस दायर करने वाले एडवोकेट ने कहा- साक्षी विधायक सतीश सिंह सिकरवार जान बूझकर कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, न ही अपने बयान दर्ज करा रहे है। इसलिए उन्हें वारंट से बुलाया जाएं। जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानती वारंट से 22 जनवरी तक तलब किया है।
Digvijay Singh Defamation Case: दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साल 2019 में अपने भिंड प्रवास के दौरान उन्होंने कहा था कि एक बात मत भूलिए, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं जासूसी कर रहे हैं। इस पर आपत्ति उठाते हुए एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने एमपी-एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है।