MP Teacher Bharti Latest News: शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होगा उर्दू विषय, हाईकोर्ट ने सरकार ने दिया आदेश, कहा- याचिकाकर्ताओं को दे सूचना

शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होगा उर्दू विषय, हाईकोर्ट ने सरकार ने दिया आदेश, Urdu subject will be included in teacher recruitment exam

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  • Publish Date - February 18, 2025 / 02:55 PM IST,
    Updated On - February 18, 2025 / 03:15 PM IST
MP Techer Bharti Latest News। Photo Credit: IBC24 File

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जबलपुरः MP Techer Bharti Latest News शिक्षक भर्ती में उर्दू विषय को शामिल नहीं किए जाने से संबंधित एक याचिका पर मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार से माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय को भी शामिल करने को कहा है।

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MP Techer Bharti Latest News दरअसल, छिंदवाड़ा की फातिमा अंजुम ने हाईकोर्ट में याचिका लगाकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि उर्दू विषय के शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं. याचिकाकर्ताओं ने इसके पहले 2018 से 2023 की चयन परीक्षाओं में उर्दू विषय के शिक्षक के लिए परीक्षा दी थी. याचिका में कहा गया है कि चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय को छोड़कर सभी विषय विज्ञापति किए गए हैं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय भी शामिल करें। उर्दू शिक्षकों की भर्ती की याचिकाकर्ताओं को सूचना दी जाए। HC के फैसले से 5 हज़ार से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को फायदा होगा।

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में उर्दू विषय को क्यों शामिल करने का आदेश दिया?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा की फातिमा अंजुम की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में उर्दू विषय को भी शामिल करने का आदेश दिया। याचिका में यह कहा गया था कि उर्दू विषय के शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं और पिछले कुछ सालों से यह विषय भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं था।

उर्दू विषय को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने से कितने लोगों को फायदा होगा?

उर्दू विषय को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल करने से अनुमानित तौर पर 5,000 से ज्यादा उर्दू शिक्षकों को लाभ होगा, जिनकी भर्ती प्रक्रिया में यह विषय शामिल नहीं था।

याचिका में क्या कहा गया था?

याचिका में यह कहा गया था कि 2018 से 2023 तक चयन परीक्षाओं में उर्दू विषय के शिक्षक के लिए परीक्षा दी गई थी, लेकिन 2024 की परीक्षा में उर्दू विषय को छोड़कर सभी अन्य विषयों को विज्ञापित किया गया है, जिससे उर्दू शिक्षक भर्ती प्रभावित हो रही है।

उर्दू विषय के शिक्षक के लिए कितने पद खाली पड़े हैं?

याचिका में यह भी बताया गया कि उर्दू विषय के शिक्षकों के पद बड़ी संख्या में खाली पड़े हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया लंबे समय से अटकी हुई थी।

क्या यह निर्णय अंतिम है?

यह निर्णय मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का था, और सरकार को आदेश दिया गया है कि उर्दू विषय को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल किया जाए। इसके बाद इसे लागू करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे।