Reported By: Jitendra singh chauhan
,इंद्रेश सूर्यवंशी, उज्जैन: Life imprisonment to Mahakal annakshetra incharge बीते दिनों काफी चर्चा में रहे महाकाल मंदिर सुरक्षा गार्ड दिनेश मराठा की हत्या के मामले में जिला कोर्ट ने तीन साल बाद फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जबकि एक अन्य आरोपी, रोहित सिंह, को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि अवैध संबंध के चलते तीनों ने पूरी वारदात को अंजाम दिया था।
Life imprisonment to Mahakal annakshetra incharge मिली जानकारी के अनुसार मृतक दिनेश मराठा की पत्नी भावना और महाकाल मंदिर अन्न क्षेत्र के प्रभारी निनाद काले के बीच अवैध संबंध था, जिसकी आशंका होने पर मृतक ने अपनी पत्नी को फटकार लगाई थी। इसी बात से नाराज होगा पत्नी ने अपने आशिकों के साथ मिलकर दिनेश को मौत के घाट उतार दिया था।
आरोपियों की करतूतों का खुलासा डीएनएस रिपोर्ट से हुआ है। बताया गया कि दिनेश की हत्या के दौरान, उसके हाथ में आरोपी सुनील शर्मा के बाल आ गए थे। पुलिस जांच के दौरान बाल का डीएनए टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा हो गया। हत्या की साजिश और खुलासा हत्या की साजिश भावना और निनाद ने मिलकर रची थी। निनाद काले ने सुनील शर्मा और रोहित सिंह को 25 हजार रुपए में हायर किया था और 22 अक्टूबर 2021 की रात, दिनेश मराठा पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई।
पुलिस को घटनास्थल पर दिनेश के हाथ में 8-10 बाल मिले थे, जिनका डीएनए परीक्षण किया गया। इस परीक्षण और कॉल रिकॉर्डिंग से पुलिस ने सच्चाई उजागर की। कोर्ट का फैसला लगभग तीन साल चले इस मामले में कोर्ट ने निनाद काले, भावना खेड़वनकर और सुनील शर्मा को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। रोहित सिंह को पर्याप्त सबूत नहीं मिलने के कारण बरी कर दिया गया।
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