Traffic police issued new advisory” भोपाल। स्कूली बच्चों की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले वाहनों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस पहले से ज्यादा सख्त नजर आएंगी जिसके लिए नई एडवायजरी की गयी है और बच्चों की सुरक्षा में कोताही बरतने वाले स्कूल बस संचालकों पर कार्रवाई भी की जाएंगी.. स्कूली और कॉलेजी छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। इस एडवायजरी को सभी निजी और शासकीय स्कूलों को पालन करना होगा। नई एडवायजरी के अनुसार हर बस में अग्निशमन यंत्र होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही हर बस में फर्स्ट एड किट की व्यवस्था होना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
ये भी पढ़ेंः नंगा कर बनाया मुर्गा, गुप्तांगों में डाला सरिया, नाबालिगों के साथ दरिंदगी की हद पार
Traffic police issued new advisory: जारी एडवायजरी के मुताबिक स्कूल/कॉलेज बस पीले रंग की ही होनी चाहिए, बस के आगे-पीछे स्पष्ट और बड़े अक्षरों में स्कूल बस लिखा होना चाहिए,निर्धारित सीट संख्या से ज्यादा बच्चे नहीं बिठाएं जाएं,बस में सुरक्षा के मद्देनजर अग्नि शमन यंत्र और फर्स्ट एड किट होना चाहिए,खिड़कियों में आड़ी पट्टियां होनी चाहिए,स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य रूप से हो,2 सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो,स्कूल बैग रखने के लिए सीट के नीचे व्यवस्था हो..
वही अगर टीचर्स और पैरेंट्स सुरक्षा को लेकर आश्वस्त होना चाहते है तो वह बस यात्रा कर सकते है.. साथ ही बस ड्राइवर के पास स्टूडेंट्स के नाम,पते,ब्लड ग्रुप और पिक अप बस स्टॉप की जानकारी की सूची रखना जरूरी होगा..
ये भी पढ़ेंः पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, महंगाई राहत 5 प्रतिशत बढ़ी, छत्तीसगढ़ सरकार की मिली मंजूरी