New Traffic Rules in Uttar Pradesh
now fine will be 2000 rupees for breaking traffic rules: भोपाल ; मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही यातायात के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। लगातार बढ़ रहे रास्ते पे हादसे को देखते हुए प्रशासन ने जनता की सुरक्षा को धयान में रखते हुए यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे है। साथ ही लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए प्रशासन कई तरह के उपाय कर चुकी है। लेकिन इसके बाद भी लोग न तो यातायात के नियमों का पालन कर रहे न ही सुरक्षा के प्रति जागरूक हो रहे। जिसको देखते हुए मध्य प्रदेश शासन अब हरकत में आ गई है।
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now fine will be 2000 rupees for breaking traffic rules; मिली जानकारी के अनुसार सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। जिसके तहत अब बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1000 रुपये और दोबारा वही अपराध करने पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही तीन माह के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।