Reported By: Swadesh Bhardawaj
,श्योपुर। Sheopur News: जयपुर तहसील के गसवानी क्षेत्र के बुडेरा गांव में पुलिस प्रशासन ने बाल विवाह होने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 14 वर्षीय खुशबू आदिवासी का विवाह रुकवा दिया है। पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई से विवाह रुकने के बाद दोनों पक्षों को हिदायत दी गई है और परिजनों को बताया गया है कि, यह अगर 18 वर्ष से पहले बालिका का विवाह जागरण किया गया तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, गसवानी क्षेत्र के बुढेरा गांव में आदिवासी परिवार के लोगो ने बाल विवाह करने की सूचना महिला बालविकास विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस को दी थी। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने बाल विवाह को रोक दिया है और मामले में पंचनामा तैयार कर दोनों पक्षों को हिदायत भी दी है कि, नियमानुसार बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक की उम्र 21 वर्ष होने पर ही विवाह होता है। अगर इस उम्र से पहले विवाह होता है तो परिजनों पर कार्रवाई भी हो सकती है ।
Sheopur News: बता दें कि, आदिवासी परिवार ने अपनी बेटी खुशबू आदिवासी की शादी राजस्थान में तय कर दी थी जिसका विवाह आज 17 जनवरी को होना तय किया गया था, लेकिन फेरे होने से पहले ही यह जानकारी मीडिया को लग गई जिसकी सूचना विजयपुर के महिला बालविकास विभाग के अधिकारियों को दी गई। सूचना पर परियोजना अधिकारी ज्योति चतुर्वेदी अपनी टीम एवं पुलिस के साथ बुढ़ेरा गांव पहुंच कर दबिश दी गई तो मण्डप में बैठे दुल्हा-दुल्हन को देखा जब अधिकारियों ने उम्र के दस्तावेजों की जांच की तो बालिका खुशबू आदिवासी की उम्र 14 साल 9 माह पाई गई जिसके आधार पर विवाह को रोक दिया गया।
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