Reported By: Ajit Parashar
, Modified Date: March 27, 2024 / 02:33 PM IST, Published Date : March 27, 2024/2:33 pm ISTMisbehavior with woman in Shajapur: शाजापुर। मध्यप्रदेश के शाजापुर जिले के पोलायकला में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां होली के त्यौहार के दिन मौका पाकर एक युवती के घर में तीन युवक उसे उठाने की नियत से घर में घुस गए और उसका हाथ पकड़र ले जाने लगे। घबराकर युवती ने शोर मचा दिया। आवाज सुनकर युवती के पिता दादी और बहन आ गए। युवती को उसकी बहन ने जैसे तैसे युवकों से छुड़ाया। जिस पर युवक युवती के बहन दादी और उसके पिता से उलझ गए।
Misbehavior with woman in Shajapur: वह अपने साथ कुछ एसिड जैसा पदार्थ भी लेकर आए थे युवती पर डालने के लिए। लेकिन झुमा झटकी में बोतल का ढक्कन खुल गया और एसिड नुमा पदार्थ के खुद तीनों युवक शिकार हो गए और वह पदार्थ उन पर जा गिरा जिससे वह बुरी तरह झुलस गए।
Misbehavior with woman in Shajapur: वहीं कुछ छिंटेकी दादी बहन और पिता पर गिरे जिससे उन्हें शरीर की उन्ह जगहों पर छाले हो गए है। इसके बाद तीनो युवकों को पोलायकला के स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें शाजापुर अस्पताल रैफर किया गया है। जहा उनका उपचार जारी है।
Misbehavior with woman in Shajapur: पोलायकला चौकी प्रभारी रामेश्वर पटेल ने बताया कि घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है। जब विशाल पटेल निवासी पोलायकला, राकेश किर निवासी बिनाया और कान्हा बैरागी निवासी हिम्मतपुरा वार्ड क्रमांक 1 पोलायकला तीनो हिम्मतपुरा निवासी युवती के घर पहुंचे और उसे उठाने का प्रयास करने लगे। युवकों के हाथ में एक बोतल भी थी। जब तीनो युवक युवती के साथ जबर्दस्ती कर रहे थे उसी दौरान युवती के पिता और अन्य परिजन पहुंच गए। जहां उन्होने युवकों को अपनी बच्ची के साथ झूमाझटकी करते देखा तो वे भी बीच बचाव करने लगे।
Misbehavior with woman in Shajapur: इस दौरान उनकी तीनो युवकों से झूमा झटकी भी हुई। इस झूमाझटकी में बोतल का ढक्कन खुला और उसमें से निकला एसिड तीनो युवकों पर गिर गया, जिससे वे तीनो झुलस गए। इसके बाद सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस तीनो को पोलायकला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची जहां से तीनो को प्राथमिक उपचार के बाद शाजापुर जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने विशाल, राकेश और कान्हा के खिलाफ पुलिस ने तीनों युवक के खिलाफ मंगलवार शाम युवती की शिकायत पर धारा 452,354 (क) (1) 294,323,506,34 मामला दर्ज कर जांच में लिया है।