खरगोन में दो महीने के लिए धारा 144 लागू, रैली और धार्मिक आयोजनों के लिए लेनी होगी अनुमति, आदेश जारी

Section 144 implemented for two months in Khargone

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  • Publish Date - May 11, 2022 / 08:14 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:05 PM IST

खरगोनः Section 144 implemented in Khargone रामनवमी के दिन हुए हिंसा के बाद खरगोन में लागू धारा-144 को 2 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब शहर में 10 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस संबंध में जिले के अपर कलेक्टर SS मुजाल्दा ने आदेश जारी कर दिया है। अपर कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक इस दौरान रैली और धार्मिक आयोजनों के प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इस नियम का उल्लघंन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

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Section 144 implemented in Khargone बता दें कि बता दें कि 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन जुलूस निकालने के दौरान खरगोन में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में जमकर बवाल हुआ था और पत्थरबाजी की गई थी। आगजनी की घटना भी सामने आई थी। इतना ही नहीं उपद्रवियों ने एसपी को भी गोली मार दी थी। जिसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

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14 मई से शुरू होगी कॉलेज की परीक्षा
शहर से कर्फ्यू हटने के बाद एक 14 मई से कॉलेज परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इस संबंध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर ने आदेश जारी कर दिया है। शहर में कर्फ्यू कॉलेज की सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालात सामान्य होने और कर्फ्यू हटने के बाद अब 14 मई से परीक्षाएं फिर शुरू होगी।