Sagar Crime News: सागर। मिट्टी का तेल (केरोसिन) डालने के बाद एक युवक की जिंदा जलाकर हत्या करने वाले पांच आरोपितों को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट प्रदीप सोनी सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपितों पर अर्थदंड भी लगाया है।
Sagar Crime News: बता दें मामला 14 जनवरी 2020 का है। जब बदमाशों ने धनसिंह अहिरवार की हत्या की थी। जिसके बाद बीजेपी ने इस हत्याकांड को लेकर बड़े-बड़े प्रदर्शन भी किए थे। तीन साल बीत जानेके बाद अब इस मामले में अदालत ने आरोपियों को अजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
Sagar Crime News: धनसिंह ने बताया कि 2020 में 14 जनवरी की शाम करीब 4 बजे मोहल्ले के छुट्टृ मुसलमान, अज्जू मुसलमान, कल्लू मुसलमान, इरफान मुसलमान घर आए और चर्चा करने लगे। जिसके बाद धनसिंह ने उनसे कहा कि तुम मेरे माता-पिता को परेशान मत करो। पिछले कुछ दिनों से तुम मेरे माता-पिता को परेशान कर रहे हो। इसी बात पर से चारों मेरे माता-पिता को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे।
Sagar Crime News: मैंने गाली देने से मना किया तो चारों ने मेरे घर के अंदर घुसकर मेरे साथ मारपीट की और मुझे जान से खत्म करने की नीयत से वहीं पर रखा मिट्टी का तेल मेरे ऊपर डालकर माचिस की तीली से आग लगा दी। मैंने बचाव करने का प्रयास किया तो चारों ने जाति सूचक शब्द बोले और जान से खत्म करने की धमकी दी। बता दें फरियादी का बयान मरणासन्न अवस्था में लिया गया। जिसके बाद धनसिंह की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई।
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