हटा: Congress leader Devendra Chaurasia murder case, बहुचर्चित कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 25 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हटा अपर सत्र न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति, देवर सहित 25 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। यह 15 मार्च 2019 की घटना है। जब कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी।
15 मार्च 2019 को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की चुनावी रंजिश को लेकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पथरिया से तत्कालीन बसपा विधायक रामबाई के पति, देवर, भतीजा मुख्य आरोपी बनाए गए थे। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जल्द सुनवाई कर फैसला देने के आदेश हटा न्यायालय को दिए थे।
former MLA Rambai Singh’s husband sentenced to life imprisonment 15 मार्च 2019, कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया अपने भाई महेश प्रसाद, अशोक और बेटे स्वमेश के साथ सुबह करीब 10.45 मिनट पर गिट्टी क्रेशर प्लांट के दफ्तर पहुंचे थे। वे दफ्तर खोल ही रहे थे कि तभी तीन गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से कई लोग वहां पहुंचते हैं और उनपर लाठी, रॉड से हमला बोल देते हैं। हमले में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया और उनके बेटे स्वमेश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। दोनों को दमोह अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जहां देवेंद्र चौरसिया की हालत और गंभीर हो जाती है। इसके बाद उन्हें जबलपुर ले जाया जाता है जहां उन्होंने मृत घोषित कर दिया जाता है।
Devendra Chaurasia murder case: एफआईआर में विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह समेत कुल 28 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। पुलिस शुरूआत में हत्या के प्रयास यानी धारा 307 समेत कुल 8 धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन तभी देवेंद्र चौरसिया जबलपुर में दम तोड़ देते हैं। इसके बाद पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ 302 के तहत भी मुकदमा दर्ज करती है।
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