Bilkis Bano Case on Vivek Tankha : ‘रेपिस्ट्स की रिहाई पर जश्न से शर्मसार हुआ था देश’, बिलकिस बानो केस में राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा का बड़ा बयान..

Bilkis Bano Case on Vivek Tankha : बिलकिस बानो गैंगरेप केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बदला है।

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  • Publish Date - January 8, 2024 / 01:29 PM IST,
    Updated On - January 8, 2024 / 01:29 PM IST

Bilkis Bano Case on Vivek Tankha : नई दिल्ली। गुजरात के बिलकिस बानो गैंगरेप केस में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। सुप्रीत कोर्ट ने इस केस की सुनवाई करते हुए पहले तो गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई और फिर राज्य सरकार के जल्द रिहाई वाले फैसले को पलट के रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कह कि वह इस तरह के निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को ‘फ्रॉड एक्ट’ करार दिया और कहा कि दो​षियों को 2 सप्ताह के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि गुजरात सरकार ने पिछले साल मामले में 11 दोषियों को रिहा किया था। अब कोर्ट के फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाना होगा।

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बिलकिस बानो गैंगरेप केस पर विवेक तन्खा का बयान

Bilkis Bano Case on Vivek Tankha : बिलकिस बानो गैंगरेप केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बदला है। सभी 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा। उस पर वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद का कहना है कि ये सिर्फ न्याय नहीं है बल्कि नारी सम्मान की जीत भी है। हमारा देश रेपिस्ट्स की रिहाई पर जश्न से शर्मसार हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करना हूं जिसने नारी का सम्मान बनाए रखा है।

बता दें कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जल भुइयां की बेंच ने ये बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 11 दो​षियों को जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिलकिस बानो द्वारा दायर याचिका वैध है। इतना ही नहीं SC ने पहले की सुनवाई के दौरान गुजरात सरकार से कहा था कि राज्य सरकारों को दोषियों को सजा में छूट देने में ‘चयनात्मक रवैया’ नहीं अपनाना चाहिए और प्रत्येक कैदी को सुधार तथा समाज के साथ फिर से जुड़ने का अवसर दिया जाना चाहिए।

 

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