Reported By: Santosh Malviya
, Modified Date: June 19, 2024 / 03:13 PM IST, Published Date : June 19, 2024/3:13 pm ISTPM Awas me Sharab Dukan: रायसेन। आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से प्रधानमंत्री आवास में शराब दुकान खोलने का मामला सामने आया है। जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी। इतना ही नहीं जिस भवन में वह कलारी संचालित है वह पीएम आवास है, जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है। जब जिला मुख्यालय के यह हाल है तो दूर दराज के गांवों में किस तरीके से शराब की दुकान संचालित हो रही होगी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है।
सड़क सुरक्षा नीति की यदि बात करें तो नीति में शराब दुकानों के लायसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है। जहां सौ मीटर के दायरे में शराब दुकानें हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है। वहीं, हाईवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है। वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के उपरांत भी जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी।
दूसरी ओर जिस भवन में सोम कंपनी की यह शराब की दुकान संचालित है वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है और यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है। जब सोम कंपनी से संबंधित मुलाजिमों ने अनुमति मांगी होगी तब जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे किसी भी प्रकार के नियमों का पालन कराने की याद नहीं आई होगी, इसलिए मुख्य मार्ग पर और वह भी पीएम आवास में शराब की दुकान खुलवा दी। हालांकि, मुख्यालय पर आए स्वास्थ्य राज्यमंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि नियम विरुद्ध अगर दुकान खुली है तो कार्रवाई की जाएगी।