MP High Court on Doctor Protest : डॉक्टरों के प्रोटेस्ट पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- हड़ताल का यह तरीका ठीक नहीं, किसी की जान निकल रही होगी तो आप….

डॉक्टरों के प्रोटेस्ट पर भड़का हाईकोर्ट, कहा- हड़ताल का यह तरीका ठीक नहीं, MP High Court on Doctor Protest: High Court reprimanded the doctors

  • Reported By: Vijendra Pandey

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  • Publish Date - August 17, 2024 / 11:51 AM IST,
    Updated On - August 17, 2024 / 11:54 AM IST

जबलपुरः MP High Court on Doctor Protest  कोलकाता रेप और मर्डर को लेकर डॉक्टरों के प्रदर्शन का मामला अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसे लेकर आज सुनवाई हुई। एक्टिंग चीफ़ जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान कई तल्ख टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा कि हड़ताल का यह तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो आप कहिएगा कि दो दिन बाद दवाई देंगे। हाईकोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने की सलाह दी है। इधर, अपने जवाब के लिए जूनियर डॉक्टरों ने जवाब के लिए वक्त मांगा है।

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MP High Court on Doctor Protest  सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोलकाता की घटना और डॉक्टर्स की सुरक्षा पूरे देश का मुद्दा है। हड़ताल का यह तरीका ठीक नहीं है। अगर किसी की जान निकल रही होगी तो आप कहिएगा कि दो दिन बाद दवाई देंगे। कोर्ट ने हड़ताली संगठनों से बात करके जवाब देने का निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता IMA को भी अब पक्षकार बनाया जाएगा।

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बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के विरोध में देशभर में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। भोपाल में एम्स के बाद हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर ने गुरुवार रात 12 बजे से काम बंद कर दिया है। वहीं भोपाल और इंदौर में शनिवार से निजी अस्पतालों में ओपीडी बंद रखने का फैसला लिया है। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है।

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