MP High Court issued notice to government regarding shortage of teachers

MP News : अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे प्रदेश के स्कूल, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

अतिथि शिक्षकों के भरोस चल रहे प्रदेश के स्कूल, हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, MP High Court issued notice to government regarding shortage of teachers

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Reported By: Nasir Gouri

Modified Date:  September 7, 2024 / 01:18 PM IST, Published Date : September 7, 2024/1:10 pm IST

ग्वालियरः MP High Court मध्यप्रदेश के स्कूलों में लगातार शिक्षकों की कमी बनी हुई है। कई स्कूल तो शिक्षक विहीन है। कई स्कूल केवल अतिथि शिक्षकों के भरोसे पर चल रहे हैं। शिक्षकों की कमी को लेकर लगाई गई याचिका पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने शिक्षकों की कमी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। ग्वालियर बेंच ने नोटिस जारी कर सरकार, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय से जवाब मांगा है।

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MP High Court दरअसल, मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की बढ़ती संख्या को लेकर हाईकोर्ट में पूजा पालीवाल ने जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट को बताया गया कि नियमित शिक्षकों के खाली पदों को भरने की जगह सरकार अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने में जुटी हुई है। इसका खामियाजा शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत बच्चे उठा रहे हैं। वर्तमान में मप्र में 1.70 लाख अतिथि शिक्षक शासकीय विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। लंबे समय से विद्यालयों में शिक्षकों के पद नहीं भरे गए। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मप्र शासन, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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