MP Board school fee hike: भोपाल। एमपी बोर्ड से जुड़े निजी स्कूलों को मान्यता संबंधी नियमों के चलते एक बड़ा झटका लगा है। अब से प्राइवेट स्कूलों को मान्यता और नवीनीकरण के लिए 20 हजार से 30 हजार तक की फीस देनी होगी जिसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक नवीनीकरण और मान्यता के लिए प्राइमरी स्कूल जहां स्टूडेंट्स की संख्या 250 है उन्हें 20 हजार रूपए सालाना और जहां स्टूडेंट्स की संख्या 250 से ज्यादा है उन्हें 30 हजार रूपए सालाना चुकाना होगा।
MP Board school fee hike: इसी तरह मिडिल स्कूल जहां स्टूडेंट्स की संख्या 250 है उन्हें 25 हजार रूपए सालाना और जहां 250 से ज्यादा है उन्हें 35 हजार रूपए सालाना देना होगा। वहीं ऐसे निजी स्कूल जहां प्राइमरी और मिडिल दोनों कक्षाएं लगती है उन्हें 30 हजार से 40 हजार रूपए देना होगा। इसके अलावा भी अलग-अलग राशि सुरक्षा निधि के तौर पर जमा करना होगा।
MP Board school fee hike: इस नोटिफिकेशन का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने विरोध भी किया है क्योंकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब तक प्राइमरी और मिडिल स्कूल की मान्यता और नवीनीकरण के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब आचानक से विभाग ने इसे बढ़ाकर परिजनों की चिंता बढ़ा दी है।
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