Madhya Pradesh Panchayat Election 2023 : भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष 2022 उत्तरार्ध के लिये निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिये हैं। मतदान 5 जनवरी 2023 को सुबह 7 से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। पंच पद के लिये मतदान मत पत्र एवं मत पेटी के द्वारा तथा सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के लिये मतदान ईव्हीएम से होंगे।
Madhya Pradesh Panchayat Election 2023 : सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने जानकारी दी है कि निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का कार्य 15 दिसम्बर, 2022 से शुरू होगा। अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 दिसम्बर है। इसी दिन निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन भी होगा। मतदान 5 जनवरी को होगा। पंच पद के लिये मतगणना, मतदान समाप्ति के तुरंत बाद मतदान-केन्द्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य की मतगणना 9 जनवरी 2023 को सुबह 8 बजे से विकासखण्ड मुख्यालय पर ईव्हीएम से होगी। सरपंच तथा जनपद पंचायत सदस्य के परिणाम 9 जनवरी को और जिला पंचायत सदस्य के परिणाम 10 जनवरी, 2023 को घोषित होंगे।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि पंचायत आम/उप निर्वाचन के लिये संलग्न किये गये अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये तत्काल नोडल अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर्स की नियुक्ति करें। उन्होंने कहा है कि मास्टर ट्रेनर्स को नाम निर्देशन-पत्र लेने, संवीक्षा एवं प्रतीक आवंटन, ईव्हीएम की कार्य-प्रणाली एवं सीलिंग, मतदान दलों को सामग्री वितरण, मतदान दिवस की व्यवस्था, मतगणना की प्रक्रिया एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा सहित अन्य विषयों पर समुचित प्रशिक्षण दिलाना सुनिश्चित करें।
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Madhya Pradesh Panchayat Election 2023 : सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राकेश सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंचायत आम/उप निर्वाचन के संबंध में मतदाताओं तथा अभ्यर्थियों को मतदान की प्रक्रिया, मतदान के दौरान दी जाने वाली सुविधाएँ, सुविधा केन्द्रों की स्थापना, नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने और मतदान की तिथियों की जानकारी ग्राम पंचायतों में मुनादी करवा कर भी दी जाए। प्रचार-प्रसार के दौरान यह भी बताया जाए कि पंचायतों के निर्वाचन में पंच पद के निर्वाचन मतपत्रों पर मुहर लगा कर, सरपंच और जनपद पंचायत सदस्यों के निर्वाचन ईव्हीएम के माध्यम से कराये जाएंगे।