मप्र: व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

मप्र: व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने पर पुलिस आयुक्त को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

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  • Publish Date - December 14, 2024 / 12:24 AM IST,
    Updated On - December 14, 2024 / 12:24 AM IST

जबलपुर, 13 दिसंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल के पुलिस आयुक्त को अपराध शाखा द्वारा एक व्यक्ति को कथित रूप से अवैध हिरासत में लिए जाने के मामले में सात दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने भोपाल में एमपी नगर की अपराध शाखा इकाई को चार दिसंबर से नौ दिसंबर, 2024 तक की अवधि की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और इसे एक पेन ड्राइव में जमा करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने राजस्थान में बीकानेर के रहने वाले राजाराम की याचिका पर सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को ये निर्देश जारी किए।

राजाराम के वकील सत्यम अग्रवाल ने बताया कि याचिका में उनके मुवक्किल ने दावा किया कि उसे भोपाल अपराध शाखा ने चार से आठ दिसंबर तक अवैध रूप से हिरासत में रखा था।

वकील ने दावा किया, “चार पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ता से 18 लाख रुपये मांगे और ऐसा न करने पर उसके खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज करने और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी।”

उन्होंने याचिका में दावा किया विरोध करने पर राजाराम को छोड़ दिया गया।

याचिकाकर्ता ने चारों अधिकारियों की पहचान दिलीप बॉक्सर, जुबेर पठान, प्रतीक और जीतू के रूप में की है।

अग्रवाल ने बताया कि भोपाल पुलिस का कर्तव्य है कि वह चारों व्यक्तियों की पहचान बताए ताकि उन्हें याचिका में पक्ष बनाया जा सके।

भाषा जितेंद्र नेत्रपाल

नेत्रपाल