जबलपुर, नौ नवंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया। व्यक्ति के परिजनों ने उसकी हत्या किये जाने का शक जताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पारित आदेश में पुलिस को व्यक्ति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया।
व्यक्ति का शव इस साल सितंबर में फंदे से लटका हुआ पाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के लोहारीडीह गांव में उसे दफनाया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा, “मामले के संबंधित जांच अधिकारी दफन स्थल का दौरा करेंगे और अपीलकर्ताओं की मौजूदगी में शव को बाहर निकालेंगे। इसके बाद दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा और इसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड में रखी जाएगी।”
मुख्य न्यायाधीश एसके कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने यह निर्देश जारी किया।
अपीलकर्ताओं के वकील शशांक शेखर ने बताया कि मृतक शिव प्रसाद साहू की नाबालिग बेटी लालेश्वरी साहू और सास रामौतिन बाई ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए इस वर्ष चार अक्टूबर को उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
एकल पीठ ने व्यक्ति के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने अपील दायर की थी।
वकील ने बताया कि परिवार के सदस्यों को संदेह है कि शिव प्रसाद साहू की हत्या की गई है और सच्चाई जानने के लिए दोबारा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि साहू को इस वर्ष 15 सितंबर को मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के रेलवाही के बीजाटोला गांव के पास एक जंगल में फंदे से लटका हुआ पाया गया था। भाषा सं दिमो जितेंद्र
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