License of shopkeepers selling drugs : भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी में नशे की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने की पहल की गई। इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। बिना डॉक्टरी सब्सक्रिप्शन के कोई भी दवा न बेचने के निर्देश दिए गए। यदि बावजूद इसके दवा बेची गई तो बेचने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द किया जायेगा।स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे की दुकानों का निरीक्षण होगा और यह निरीक्षण हर महीने टास्क फोर्स के द्वारा किया जायेगा।
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License of shopkeepers selling drugs : बता दें कि बच्चों में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने और नशीले पदार्थों की उपलब्धता समाप्त करने के उद्देश्य से बुधवार को सामाजिक न्याय आयुक्त ई. रमेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। विभागीय अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर कार्य-योजना तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला स्तर पर स्वयंसेवी संगठनों और विभागों को लेकर एक टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जिसके कार्यों की हर माह समीक्षा होगी।
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License of shopkeepers selling drugs : बच्चों को नशीले पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों का लायसेंस रद्द करने और स्कूल परिसर के 100 मीटर के दायरे में गुटखा एवं नशीले पदार्थ की दुकानों का निरीक्षण करने के कार्य की समीक्षा की जायेगी। बिना डॉक्टरी सब्सक्रिप्शन के कोई भी दवा नहीं बेची जाये, क्योंकि कई दवाओं का नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग होता है।