Latest update on MPPSC bharti 2019: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आयोग इंदौर द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का पुनरीक्षित रिक्त विवरण जारी किया गया है। इसके तहत राज्य सेवा परीक्षा 2019 की विशेष मुख्य परीक्षा के रिजल्ट और इंटरव्यू से पहले पदों का विभाजन किया गया है। इसके लिए शुद्धि पत्र प्रकाशित किया गया है। उम्मीदवार एमपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं या फिर यहां क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
Latest update on MPPSC bharti 2019: दरअसल, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 की विशेष मुख्य परीक्षा के परिणाम व साक्षात्कार से पहले पदों का विभाजन कर दिया। ओबीसी आरक्षण का विवाद न्यायालय में लंबित होने से मुख्य परिणाम में भी 87-13 फीसद का फार्मूला लागू किया है। आयोग ने 87 फीसद के दायरे में 484 पदों को रखा है। 87 पद 13 फीसद वाले दायरे में रहेंगे। 87 और 13 फीसद के फार्मूले के तहत तय संख्या में अभ्यर्थियों का फाइनल चयन साक्षात्कार के लिए किया जाना है। आयोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में है। बाकी के 13 फीसद पदों के लिए भी दो हिस्सों (13-13 फीसद, कुल 26 फीसद) में सामान्य और ओबीसी अभ्यर्थियों का प्रावधिक चयन किया जाएगा।
Latest update on MPPSC bharti 2019: बता दें कि 2019 की परीक्षा में कुल 571 पद हैं। ओबीसी आरक्षण पर कोर्ट का फैसला जिसके पक्ष में आएगा, उस कैटेगरी की 13 फीसदी की नियुक्ति लीगल मानी जाएगी। 2019 की परीक्षा में कुल 571 पद हैं। पीएससी ने हाल ही में 15 से 20 अप्रैल के बीच राज्य सेवा विशेष मुख्य परीक्षा 2019 आयोजित की थी और जल्द ही रिजल्ट घोषित हो सकता है। इधर विशेष परीक्षा के परिणाम के बाद साक्षात्कार के लिए नई सूची तैयार की जाएगी। जून-जुलाई में इंटरव्यू और अगस्त नियुक्तियां होने की संभावना है।
Latest update on MPPSC bharti 2019: MPPSC द्वारा जारी शुद्धि पत्र में बताया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सेवा परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित पदों का परीक्षा परिणाम दो भागों में मुख्य भाग एवं प्रावधिक रूप में घोषित किया जाना है। मुख्य भाग में 87% और प्राविधिक भाग में 14% ओबीसी एवं 14% सामान्य रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सेवा परीक्षा 2019 का परीक्षा परिणाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किया जा रहा है और हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है जिसमें सामान्य प्रशासन विभाग के उपरोक्त निर्देश का विरोध किया गया है। हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके सामान्य प्रशासन विभाग और पीएससी मध्य प्रदेश से जवाब तलब किए हैं।
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