प्रदेश के इस जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगा प्रतिबंध, 1000 रुपये जुर्माना या छः महीने की होगी सजा
Ban on spitting in public places in Khandwa इस जिले में सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर लगा प्रतिबंध, 1000 रुपये जुर्माना या छः महीने की होगी सजा
Ban on spitting in public places in Khandwa district of MP
खंडवा। पान, गुटखा, पाउच खाकर इधर-उधर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अब लोगों को भारी पड़ सकता है। खंडवा में नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही निगम ने इसके लिए बाकायदा आदेश जारी कर यह कहा है, कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वाले लोगों पर एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा या छः माह की सजा दी जाएगी।
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निगम कमिश्नर नीलेश दुबे ने बताया कि इस नियम का पालन सख्ती से करवाया जाएगा और लोगों से यह अपील है, कि वह सार्वजनिक स्थानों पर ना थूके अन्यथा उन पर एक हजार का जुर्माना लगाया जाएगा या छः माह की सजा पर विचार किया जाएगा। शहर को स्वच्छ बनाने और स्वच्छता रेटिंग में अव्वल लाने के लिए यह सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। IBC24 से प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट

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