Katni News: हरदा विस्फोट के बाद प्रशासन सख्त, विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय करने वाले 19 लोगों के लाइसेंस किए रद्द

Katni News: हरदा विस्फोट के बाद प्रशासन सख्त, विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय करने वाले 19 लोगों के लाइसेंस किए रद्द

  • Reported By: Vikas Barman

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  • Publish Date - February 10, 2024 / 07:42 PM IST,
    Updated On - February 10, 2024 / 07:43 PM IST

कटनी।Katni News: हरदा हादसे के बाद कटनी जिले में भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार विस्फोटक सामग्री का क्रय विक्रय करने वाले लोगों के लाइसेंस और उनके दुकानों और गिदामों की जांच की गई। वहीं इस जांच में विस्फोटक अधिनियम के मानकों के उल्लंघन के मामले में कटनी कलेक्टर ने 19 लाइसेंस किया निलंबित किया है। कलेक्टर अवि प्रसाद ने बताया कि विस्फोटक अधिनियम के मानकों के उल्लंघन पर 19 लाइसेंस निलंबित किया गया है। विस्फोटक अधिनियम और नियमों के पालन होने की स्थिति का परीक्षण करने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अवि प्रसाद द्वारा गठित किए गए राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के संयुक्त जांच दल के निरीक्षण में मिली विसंगतियों और तय मानकों के उल्लंघन पर आतिशबाजी क्रय-विक्रय हेतु प्रदाय किए गए।

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जिले के 19 विस्फोटक अनुज्ञप्तियों का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अवि प्रसाद ने जिनका विस्फोटक लाइसेंस निलंबित किया है उनमें अनिल मनूरमानी अनुज्ञप्ति संख्या 20/16, सुरेंद्र पोपटानी अनुज्ञप्ति संख्या 11/16, खेमचंद पोपटानी अनुज्ञप्ति संख्या 18/16, नरेश वासवानी अनुज्ञप्ति संख्या 19/16, जय कुमार गलानी अनुज्ञप्ति संख्या 09/16, सौरभ पंजवानी अनुज्ञप्ति संख्या 16/16, मुकेश चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 13/16, देवीदास तुल्स्यानी अनुज्ञप्ति संख्या 14/16, प्रकाश कुमार नागदेव अनुज्ञप्ति संख्या 05/16, विकास कुमार नागदेव अनुज्ञप्ति संख्या 06/16।

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Katni News: वहीं चंद्रपाल डोडानी अनुज्ञप्ति संख्या 04/16, नंदलाल चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 15/16, सुशील कुमार अनुज्ञप्ति संख्या 17/16, अशोक भाषाणी अनुज्ञप्ति संख्या 03/17, सुनील जसूजा अनुज्ञप्ति संख्या 04/17, दीपक कुमार भागवानी अनुज्ञप्ति संख्या 02/17, सतीश कुमार गलानी अनुज्ञप्ति संख्या 10/16, अमित चेलानी अनुज्ञप्ति संख्या 12/16 और विनोद तीर्थानी अनुज्ञप्ति संख्या 07/16 को ग्राम पडरवारा पटवारी हल्का नंबर 44 राजस्व निरीक्षक मण्डल पहाडी तहसील व जिला कटनी मे स्थित खसरा नं. 158/1  को तत्काल प्रभाव से अंतरिम व्यवस्था के अंतर्गत निलंबित कर दिया है और सभी व्यापारियों को कलेक्टर कार्यालय पहुंच अपनी बात रखने के लिए समय भी दिया गया है।

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