MP High Court: ‘तिरंगे को देनी होग 21 बार सलामी, लगाने होंगे भारत माता के जयकारे’, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शख्स को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

MP High Court: 'तिरंगे को देनी होग 21 बार सलामी, लगाने होंगे भारत माता के जयकारे', पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले शख्स को हाईकोर्ट ने इस शर्त पर दी जमानत

  • Reported By: Vijendra Pandey

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  • Publish Date - October 17, 2024 / 12:00 AM IST,
    Updated On - October 17, 2024 / 12:00 AM IST

जबलपुर। MP High Court: भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना एक शख्स को भारी पड़ गया। इस आरोपी को अब भारत माता की जय के नारे लगाकर पुलिस थाने में तिरंगे को 21 बार सलामी देनी होगी। आरोपी को ये तब तक करना होगा जब तक ट्रायल कोर्ट से उसके अपराध पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता। इस अनोखी शर्त के साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने फैज़ल उर्फ फैज़ान नाम के आरोपी को जमानत दी है। हाईकोर्ट ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर को भी ये आदेश दिया है कि वो आरोपी द्वारा पुलिस थाने में भारत माता की जय के नारों और तिरंगे को सलामी देने का पालन सुनिश्चित करवाएं। ऐसा ना होने पर आरोपी की जमानत रद्द भी की जा सकती है।

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दरअसल, ये मामला रायसेन के रहने वाले आरोपी फैज़ल उर्फ फैज़ान का है जिसने सार्वजनिक रूप से हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। आरोपी के खिलाफ भोपाल के मिसरौद थाने में बीती 17 मई को अपराध दर्ज किया गया था। भोपाल ट्रायल कोर्ट से जमानत रद्द होने के बाद आरोपी फैज़ान ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली थी।

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MP High Court: हाईकोर्ट के जस्टिस डी के पालीवाल की सिंगल बैंच ने आरोपी को 50 हज़ार के मुचलके पर जमानत तो दे दी , लेकिन ये शर्त रखी है कि आरोपी को ट्रायल कोर्ट का फैसला आने तक हर माह के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरौद पुलिस थाने जाना होगा और पुलिस थाने में झंडे को 21 बार सलामी देकर ज़ोर से भारत माता की जय के नारे लगाने होंगे। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की हरकत राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है इसीलिए उसे जमानत के लिए इस शर्त का पालन करना होगा।

 

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