Reported By: Vijendra Pandey
, Modified Date: February 10, 2024 / 05:55 PM IST, Published Date : February 10, 2024/5:55 pm ISTजबलपुर। Jabalpur News: हरदा में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मामले में एनजीटी भोपाल ने सख्त रवैया अपनाया है। एक अवमानना याचिका की सुनवाई के बाद NGT ने प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जबलपुर के डॉक्टर पी जी नाजपांडे और रजत भार्गव की ओर से दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने सरकार को पटाखों को लेकर सख्त नीति बनाने और उसका पालन अनिवार्यता से करवाने के निर्देश दिए हैं। NGT के जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर डॉ अफरोज अहमद ने अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया है कि सरकार, पटाखों के निर्माण विक्रय भंडारण को लेकर सख्त नीति बनाये और उनकी एसओपी यानि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय करें ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर ना होने पाएं।
एनजीटी ने कहा कि पटाखा बाजार से जुड़े उद्योगों और आवासीय क्षेत्र के बीच 500 से 1000 मीटर का बफर जोन भी बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही एनजीटी ने अपने पास पूर्व में जमा करवाई गई जुर्माने की 20 लाख रुपए की रकम को हरदा हादसे की पीड़ितों पर खर्च करने के निर्देश हैं। NGT ने इसकी जिम्मेदारी, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ,रिवेन्यू और शहरी विकास के प्रमुख सचिवों की कमेटी को सौंपी है। NGT ने अपने आदेश में कहा है कि सरकार 3 हफ्तों के भीतर एक्शन प्लान बनाकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश करें।
Jabalpur News: एनजीटी ने अपने आदेश में हरदा जैसे हादसे रोकने के लिए 26 बिंदुओं का विस्तृत आदेश दिया है और उनका पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। NGT ने अपने आदेश में कहा है कि अगर प्रदेश में पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और उसके पूर्व आदेशों का पालन किया गया होता तो आज हरदा जैसा हादसा नहीं होता। एनजीटी ने ये याचिका हरदा हादसे पर स्वतः संज्ञान याचिका के साथ जोड़ दी है और मामले की अगली सुनवाई छह मार्च को तय की है।