Jabalpur High Court’s decision : जिला बदर करना पड़ा भारी, HC ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, जानें पूरा मामला

जिला बदर करना पड़ा भारी, HC ने कलेक्टर पर लगाया 50 हजार का जुर्माना...Jabalpur High Court's decision: Relocating the district was costly..

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  • Publish Date - January 25, 2025 / 11:22 AM IST,
    Updated On - January 25, 2025 / 11:59 AM IST

जबलपुर : Jabalpur High Court’s decision जिला बदर के मामलों पर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा की कलेक्टर्स को राजनीतिक दबाव में काम नहीं करना चाहिए और कानून के दायरे में ही जिला बदर की कार्रवाई की जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को यह निर्देश भी दिया है कि वह प्रदेश के सभी कलेक्टर्स की बैठक बुलवाएं और उन्हें राज्य सुरक्षा कानून के नियम प्रावधान समझाएं। इसी टिप्पणी के साथ जबलपुर हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर द्वारा की गई एक जिला बदर की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई को अवैध पाए हुए राज्य सरकार पर 50 हज़ार रुपयों का जुर्माना भी ठोंका है। कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार इस जुर्माने की वसूली, बुरहानपुर कलेक्टर से करने के लिए स्वतंत्र है।

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Jabalpur High Court’s decision दरअसल बुरहानपुर कलेक्टर ने अनंत राम आवासे नाम के एक आदिवासी नेता के खिलाफ राज्य सुरक्षा कानून के तहत जिला बदर की कार्रवाई की थी, जिसमें उनके जिले की सीमा में प्रवेश करने पर रोक लगा दी गई थी। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी गई। इसमें कहा गया की कलेक्टर ने राजनीतिक दबाव में काम किया और सिर्फ दो एफआईआर होने पर जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई जबकि दोनों मामले अभी अदालत में विचाराधीन है। ऐसे में हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए न सिर्फ जिलाबदर की कार्रवाई को रद्द किया, सरकार पर 50 हज़ार रू का जुर्माना ठोका बल्कि मुख्य सचिव को प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को राज्य सुरक्षा कानून के नियम समझने के भी निर्देश दिए हैं।

जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के खिलाफ क्या आदेश दिया है?

जबलपुर हाईकोर्ट ने बुरहानपुर कलेक्टर द्वारा की गई जिला बदर की कार्रवाई को अवैध ठहराया और राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कलेक्टर को राजनीतिक दबाव से मुक्त रहकर कानून के दायरे में काम करने की सलाह दी है।

बुरहानपुर कलेक्टर ने किसके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की थी?

बुरहानपुर कलेक्टर ने अनंत राम आवासे नामक एक आदिवासी नेता के खिलाफ राज्य सुरक्षा कानून के तहत जिला बदर की कार्रवाई की थी, जिससे उन्हें जिले की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

जिला बदर की कार्रवाई क्यों रद्द की गई?

हाईकोर्ट ने इसे रद्द किया क्योंकि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव के तहत की गई थी और सिर्फ दो एफआईआर के आधार पर जिला बदर की कार्रवाई की गई थी, जबकि दोनों मामले अभी अदालत में विचाराधीन थे।

राज्य सरकार को कितनी राशि का जुर्माना हुआ है?

राज्य सरकार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसे बुरहानपुर कलेक्टर से वसूला जा सकता है।

क्या कलेक्टर्स को राज्य सुरक्षा कानून के नियम समझाए जाएंगे?

हां, हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे सभी कलेक्टर्स की बैठक बुलवाकर उन्हें राज्य सुरक्षा कानून के नियम और प्रावधान समझाएं।