Temple Construction In Police Stations: पुलिस थानों से मंदिर हटाए जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें किस वजह से लिया ये बड़ा फैसला

Temple Construction In Police Stations: पुलिस थानों से मंदिर हटाए जाने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज, जानें किस वजह से लिया ये बड़ा फैसला

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  • Publish Date - January 9, 2025 / 06:04 PM IST,
    Updated On - January 9, 2025 / 06:04 PM IST

जबलपुर। Temple Construction In Police Stations:  जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में पुलिस थानों में मंदिर हटाए जाने को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि, इस मामले में पहले ही निर्णय आ चुका है और याचिका क्यों दायर की गई, 2009 में, हाईकोर्ट ने सरकारी और सार्वजनिक स्थानों पर मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट का भी स्पष्ट निर्देश है कि, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक संरचनाएं नहीं बनाई जा सकती है।

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Temple Construction In Police Stations: मामले में कोर्ट ने कहा कि, सरकारी मशीनरी की जिम्मेदारी है कि, वे इस आदेश का पालन करें। याचिकाकर्ता ओपी यादव ने प्रदेश के 1259 पुलिस थानों में से लगभग 800 थानों में धार्मिक स्थल बनने पर आपत्ति जताई थी, कोर्ट ने यह भी कहा कि, यदि याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति हो, तो वह अवमानना याचिका दायर कर सकता है।

 

 

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