Gaurishankar Bisen Defamation Case: जबलपुर। हाईकोर्ट से पूर्व मंत्री और BJP नेता गौरीशंकर बिसेन को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि हाईकोर्ट ने बिसेन के खिलाफ लंबित मानहानि प्रकरण पर रोक लगाने से इंकार किया है। निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली गौरीशंकर बिसेन की याचिका खारिज कर दी गई है।
Gaurishankar Bisen Defamation Case: दरअसल, पन्ना जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष संजय नगायच को ‘चोर’ कहकर मानहानि की थी। अब गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ फास्टट्रैक कोर्ट में मानहानि का केस चलेगा। वहीं हाईकोर्ट ने इस मामले पर कहा कि किसी जनप्रतिनिधि के सार्वजनिक अपमान को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।