भोपालः High Court directed to suspend Chhindwara SP मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एसपी को विनायक वर्मा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है।
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High Court directed to suspend Chhindwara SP दरअसल हाईकोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को एक गिरफ्तारी वारेंट तामील करवाने के आदेश दिए थे। वारेंट तामील करने की बजाए एसपी ने कोर्ट को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पक्षकार का तबादला हो जाने से वारेंट तामील ना होने का जिक्र किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने DGP को खुद वारेंट तामील करवाने आदेश दिया। कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।
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