ग्राम पंचायतें मोटर वाहनों पर कर नहीं लगा सकतीं : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

ग्राम पंचायतें मोटर वाहनों पर कर नहीं लगा सकतीं : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - September 10, 2024 / 08:38 PM IST,
    Updated On - September 10, 2024 / 08:38 PM IST

जबलपुर, 10 सितंबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि ग्राम पंचायतों (निर्वाचित ग्राम निकायों) को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने तीन सितंबर को पारित अपने आदेश में जबलपुर जिले के हरगढ़ ग्राम पंचायत की ओर से इस मुद्दे पर दायर याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का फैसला मंगलवार को सार्वजनिक हुआ।

न्यायमूर्ति विशाल धगत ने कहा कि मोटर से चलने वाले सभी वाहन ‘मोटर वाहन’ की परिभाषा में आते हैं और ग्राम पंचायत को मोटर वाहनों पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

हरगढ़ ग्राम पंचायत ने राज्य के राजस्व विभाग द्वारा भेजे गए एक पत्र को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसमें पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में वाहनों से वाणिज्यिक कर वसूलने पर आपत्ति जताई गई थी। हरगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने याचिका की स्वीकार्यता का विरोध किया।

सरकारी वकील ने कहा कि सरपंच को याचिका दायर करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई कानूनी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था, क्योंकि उक्त प्रस्ताव पर पंचायत सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर नहीं थे।

भाषा रवि कांत रवि कांत रंजन

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