इंदौर में भू-जल प्रदूषित करने वाला कारखाना सील, 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया

इंदौर में भू-जल प्रदूषित करने वाला कारखाना सील, 10,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया

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  • Publish Date - November 6, 2024 / 08:25 PM IST,
    Updated On - November 6, 2024 / 08:25 PM IST

इंदौर (मध्यप्रदेश), छह नवंबर (भाषा) देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में प्रशासन ने भू-जल प्रदूषित किए जाने पर बुधवार को एक अवैध कारखाने को सील कर दिया और उसके संचालक से 10,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया। इंदौर नगर निगम के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पाया गया कि खातीपुरा क्षेत्र के एक कारखाने में इस्तेमाल तेजाब को बिना किसी उपचार के कच्चे गड्ढे में छोड़कर भू-जल प्रदूषित किया जा रहा था।

उन्होंने बताया कि इस कारखाने में छत के पंखे के एक कल-पुर्जे पर ‘इलेक्ट्रोप्लेटिंग’ का काम किया जा रहा था।

अधिकारी ने बताया कि अवैध रूप से संचालित कारखाने को सील कर दिया गया और जल अधिनियम के प्रावधानों के तहत इसके संचालक से 10,000 रुपये का जुर्माना मौके से ही वसूला गया।

भाषा हर्ष नोमान

नोमान