ग्वालियर : Hindu boy and Muslim girl give affidavit in court : मध्यप्रदेश सरकार धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर सख्त रवैया अपना चुकी है। पिछले साल शिवराज सरकार इसे लेकर कानून भी लाइ थी। इस कानून के तहत दूसरे धर्म में शादी से पहले शपथ पत्र देना पड़ता है कि कहीं दोनों पक्षों पर धर्मांतरण का किसी भी तरह का कोई दबाव तो नहीं है।
यह भी पढ़े : पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, लंबे समय से थे बीमार, दुबई में चल रहा था इलाज
Hindu boy and Muslim girl give affidavit in court : इसी बीच ग्वालियर में एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की शादी करने वाले हैं। इस शादी के लिए उन्होंने ग्वालियर मैरिज कोर्ट में आवेदन किया। कोर्ट की ओर से लड़के और लड़की से शपथ पत्र लिया गया है कि दोनों पक्षों पर धर्मांतरण का किसी तरह का कोई दबाव तो नहीं है। यह शादी 20 जून को होने वाली है।
Hindu boy and Muslim girl give affidavit in court : ग्वालियर का हिंदू लड़का और कर्नाटक की मुस्लिम लड़की प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। शादी 20 जून को होनी है। दोनों ने ग्वालियर एडीएम अपर कलेक्टर की मैरिज कोर्ट में शादी के लिए आवेदन किया। इस दौरान दोनों को शपथ पत्र देना पड़ा कि वे किसी भी दबाव में शादी नहीं कर रहे हैं, न ही शादी के लिए धर्मांतरण कराया गया है। बताया जा रहा है कि लड़के और लड़की के परिजनों ने शादी की अनुमति दे दी है।
यह भी पढ़े : इंडोनेशियाई गवर्नर के बेटे का शव मिला स्विट्जरलैंड की नदी में, दो हफ्ते से था लापता
Hindu boy and Muslim girl give affidavit in court : मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के मुताबिक, अब इस तरह की शादी में शपथ पत्र लिया जाता है। नए अधिनियम के मुताबिक, कोई शादी के लिए धर्मांतरण नहीं करेगा। नए प्रावधान के मुताबिक, शादी के आवेदन से पहले सार्वजनिक रूप से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है। एक माह का समय दिया जाता है कि कोई अगर आपत्ति करना चाहे तो कर सकता है। इसके बाद माता पिता को सूचना दी जाती है। इसके बाद अपर कलेक्टर के विशेष कोर्ट में शादी कराकर उनको मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है।