High Court on EWS Reservation

High Court on EWS Reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनारक्षित पदों पर ही मिलेगा लाभ, पढ़े पूरी खबर

High Court on EWS Reservation : EWS आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अनारक्षित पदों पर ही मिलेगा लाभ, पढ़े पूरी खबर

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Reported By: Vijendra Pandey

Modified Date: May 6, 2024 / 07:58 PM IST
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Published Date: May 6, 2024 7:58 pm IST

High Court on EWS Reservation : जबलपुर। आर्थिक रुप से कमज़ोर वर्ग को सरकारी भर्तियों में दिए जाने वाले दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ये साफ किया है कि ईडब्लूएस आरक्षण, भर्तियों के अनारक्षित पदों के दस फीसदी पदों पर ही दिया जा सकता है।

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कोर्ट ने कहा कि अलग से आरक्षण का लाभ लेने वाले एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया सकता और बचे हुई अनारक्षित वर्ग के पदों से ही दस फीसदी आरक्षण ईडब्लूएस वर्ग को देना होगा। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने कुल पदों पर दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

 

दरअसल मध्यप्रदेश में लैब टैक्नीशियन्स की भर्तियों में ईडब्लूएस आरक्षण को लेकर ये याचिकाएं दायर की गईं थीं। इनमें कहा गया था कि जब कुल 219 पदों पर भर्तियां होनीं हैं तो इनमें से 22 पद ईडब्लूएस वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएं… सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि 219 में से एससी,एसटी,ओबीसी आरक्षित सीटों को घटाकर सिर्फ अनारक्षित सीटों पर ही दस फीसदी ईडब्लूएस आरक्षण दिया जाना चाहिए।

 

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