High Court's big decision on 27 percent OBC reservation

OBC Reservation Latest News : 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.. खारिज की जनहित याचिका, राज्य सरकार से मांगा जवाब

OBC Reservation Latest News : 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला.. खारिज की जनहित याचिका, राज्य सरकार से मांगा जवाब |

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Modified Date: January 29, 2025 / 11:21 AM IST
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Published Date: January 29, 2025 11:21 am IST

जबलपुर। OBC Reservation Latest News : मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनाैती दी गई थी। दरअसल, प्रदेश के 26 अगस्त 2021 को तत्कालीन महाधिवक्ता के अभिमत के चलते सामान्य प्रशासन विभाग ने 2 सितंबर 2021 को एक परिपत्र जारी कर ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की अनुमति प्रदान की थी। इस परिपत्र में तीन विषयों को छोड़ कर शेष में 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इनमें नीट पीजी प्रवेश परीक्षा 2019-20, पीएससी द्वारा मेडिकल ऑफीसर भर्ती 2020 और हाईस्कूल शिक्षक भर्ती में 5 विषय शामिल थे।

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OBC Reservation Latest News ; हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश के तहत जीएडी के उक्त परिपत्र पर रोक लगा दी थी। इसका अर्थ ये था कि सभी नियुक्तियों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। अब विधिवेत्ताओं का कहना है कि चूंकि जिस याचिका में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने पर रोक लगा दी गई थी, जो निरस्त हो गई है, इसलिए स्टे भी स्वमेव समाप्त हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षारत है।

यह याचिका सागर की यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था की ओर से दायर की गई थी। याचिका में दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए। ऐसे में जीएडी के उक्त परिपत्र के कारण प्रदेश में आरक्षण 50 फीसदी से अधिक हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं मामले

गौरतलब है कि आशिति दुबे ने मेडिकल से जुड़े मामले में ओबीसी आरक्षण को पहली बार चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2019 को ओबीसी के लिए बढ़े हुए 13 प्रतिशत फीसदी पर रोक लगाई थी। इसी अंतरिम आदेश के तहत बाद में कई अन्य नियुक्तियों में भी रोक लगाई गई थी। यह याचिका 2 िसतंबर 2024 को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो गई। इसी तहर राज्य शासन ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करा ली हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है।

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ओबीसी आरक्षण पर क्या अपडेट है?

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के राज्य शासन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है, और 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक भी समाप्त हो गई है।

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण क्यों दिया गया था?

2021 में राज्य शासन ने ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों और नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया था।

क्या ओबीसी आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है?

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी भी राज्य में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। याचिका में इस पर विवाद किया गया था।

क्या ओबीसी आरक्षण के मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं?

हां, ओबीसी आरक्षण से जुड़ी करीब 70 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिन पर फैसला आना बाकी है।

हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत आरक्षण पर रोक क्यों लगाई थी?

हाईकोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने वाले परिपत्र पर रोक लगाई थी, क्योंकि आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो रही थी
 
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