इंदौर : MP Vyapam Scam एमपी व्यापम घोटाला जांच पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा की रिट पिटीशन को निरस्त कर दिया है।
MP Vyapam Scam दरअसल, रतलाम के पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने व्यापम घोटाले को लेकर पिछले साल हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में रिट पिटीशन लगाई थी। मप्र के प्रमुख सचिव, एसटीएफ के एसपी और सीबीआई के एसपी को पार्टी बनाया था।
सकलेचा ने खुद को व्यापम का व्हिसिल ब्लोअर और 2009 से इस पर काम करने का हवाला दिया था। अलग अलग शिकायतों और साक्ष्य के साथ याचिका दायर की थी। 9 साल से अधिक समय बीत जाने पर भी जांच पूरी नहीं होने और सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही थी।
सकलेचा के व्यापम का पीड़ित नहीं होने और मामले में पक्षकार नहीं होने की वजह से उन्हें शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं होने की प्रतिपक्ष ने दलील दी। इस दलील के आधार पर सकलेचा की याचिका निरस्त हुई।