कोऑपरेटिव सोसायटी में अब नही होगी राजनैतिक नियुक्तियां, कराने होंगे चुनाव, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
कॉपरेटिव सोसायटी में अब नही होगी राजनैतिक नियुक्तियां, High Court order to conduct cooperative society elections
High Court order to cooperative society elections
ग्वालियरः High Court order to cooperative society elections मध्यप्रदेश की कॉपरेटिव सोसाइटी में सरकार जल्द ही राजनैतिक नियुक्तियां करने वाली थी, लेकिन हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बड़ा झटका दे दिया है। हाई कोर्ट ने फिलहाल नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। साथ ही कॉपरेटिव सोसाइटी से संबंधित जनहित याचिका पर चार प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
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High Court order to cooperative society elections दरअसल हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में कॉपरेटिव सोसाइटी के चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। ये याचिका हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में दायर की गयी थी। जिसमें दलील दी गई कि कॉपरेटिव सोसाइटी की बैंकों में चुनाव नही होने से भ्रष्ट्राचार बढ़ रहा है। अकेले ग्वालियर-चंबल अंचल में 10 हजार करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, क्योंकि प्रशासक मॉनटरिंग नहीं कर रहे हैं। साथ ही सरकार जल्दबाजी अपनी पार्टी से जुड़े लोगों को ऑबलाइज करने के लिए नियुक्तियां करने जा रही है, जो कॉपरेटिव सोसाइटी के संविधान के खिलाफ है।
दरअसल प्रदेश में 38 जिलो में 2012 से कॉपरेटिव सोसाइटी बैंकों में चुनाव नही हुए है। सरकार ने उस पदों पर प्रशासकों को 2015 से नियुक्त कर दिया है, जबकि नियम के मुताबिक प्रशासक छह महीने से ज्यादा नही रह सकता है…जबकि मध्य प्रदेश मे प्रशासक सालों से नियुक्त है। आपको बता दें कि प्रदेश में प्रदेश में 4524 पैक्स समितियों में से 4400 से आधिक संस्थाओं में प्रशासक नियुक्त है। बहरहाल अब इस जनहित याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई होगी।

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