High court gave verdict on MP Patwari exam fraud : जबलपुर। मध्यप्रदेश में पटवारी भर्ती प्रक्रिया पर लगाई गई रोक को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। प्रयागराज दुबे नाम के एक उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल से जवाब मांगा है। इस याचिका में कहा गया है कि परीक्षा करवाने वाली संस्था, कर्मचारी चयन मंडल एक स्वतंत्र निकाय है जिसके अध्यक्ष ही किसी भर्ती प्रक्रिया पर रोक का फैसला ले सकते हैं।
High court gave verdict on MP Patwari exam fraud : याचिका में कहा गया है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर पटवारी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है जो कानूनी रुप से सही नहीं है। याचिकाकर्ता ने परीक्षा में आए अपने अच्छे मार्क्स का ब्यौरा देते हुए अपने जैसे कई युवाओं के भविष्य का हवाला दिया है और पटवारी भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाने की मांग की है। फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन मंडल से 3 हफ्तों में जवाब मांगा है जिसके बाद यचिका पर अगली सुनवाई की जाएगी।