हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण देने पर लगाई रोक, 6 दिसंबर को अगली सुनवाई

हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27% OBC आरक्षण देने पर लगाई रोक! High Court bans 27 Percent OBC reservation in teacher recruitment exam

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  • Publish Date - November 18, 2021 / 07:40 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

जबलपुर: High Court bans 27 Percent OBC reservation 27 प्रतिशत OBC आरक्षण को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि भर्ती परीक्षा में 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण न दें। मामले में 6 दिसंबर को अगली सुनववाई होगी।

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High Court bans 27 Percent OBC reservation मिली जानकारी के अनुसार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। बताया गया कि 11 उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 14 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने से मना किया है। साथ ही मामले में राज्य सरकार और PEB को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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