Teacher Recruitment : प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट नाराज, शिक्षण संचालनालय से मांगा जवाब

primary teacher recruitment : मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई और लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा।

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  • Publish Date - August 7, 2024 / 11:50 PM IST,
    Updated On - August 7, 2024 / 11:50 PM IST

जबलपुर : Teacher Recruitment मध्यप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी करने पर हाईकोर्ट ने नाराज़गी जताई है। भर्तियों में आरक्षित वर्ग के मैरिटोरियस उम्मीदवारों को उनकी च्वाईस फिलिंग के मुताबिक नियुक्ति ना देने पर कोर्ट ने हैरानी जताई है। जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार के लोक शिक्षण संचालनालय कमिश्नर से स्पष्टीकरण मांगा है।

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Teacher Recruitment कोर्ट ने कमिश्नर डीपीआई को निर्देश दिए हैं कि, वो 15 दिनों में बताएं कि उन्होंने नियक्तियों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं किया। हाईकोर्ट ने ये आदेश आरक्षित वर्ग के उन मैरिटोरियस उम्मीदवारों की याचिका पर दिया है, जिन्हें ज्यादा अंक होने पर भी मनचाही जगह पोस्टिंग का लाभ नहीं दिया गया। याचिका में कहा गया कि, ज्यादा अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उनकी च्वाईस फिलिंग के खिलाफ ट्राईबल वैलफेयर विभाग में नियुक्ति दे दी गई। जबकि उनसे कम अंक वालों को शिक्षा विभाग में नियुक्त कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट ने डीपीआई कमिश्नर से जवाब तलब करते हुए 2 हफ्तों बाद मामले की अगली सुनवाई तय कर दी है।

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