जबलपुर: मध्यप्रदेश में OBC को 27 फीसदी आरक्षण के मामले पर आज जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई अगले गुरुवार तक टाल दी। 7 अक्टूबर को OBC आरक्षण से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई होगी। तब तक बढ़े हुए OBC आरक्षण पर रोक जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से अपीयर हुए देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की मांग पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया और कहा कि अंतिम सुनवाई पूरी होने पर सीधे फायनल जजमेंट सुनाया जाएगा।
इधर मध्यप्रदेश में SC, ST, OBC और EWS आरक्षण को मिलाकर कुल आरक्षण 73 फीसदी हो जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर के एक अधिवक्ता प्रमेश जैन की इस याचिका में आरक्षण को 50 फीसदी के भीतर रखने की मांग की गई है। याचिका में इंदिरा साहनी मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया है।
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हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार समेत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव और विधि एवं विधायी विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस याचिका को OBC आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं के साथ लिंक कर दिया है। अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस ने सरकार पर कोर्ट में गलत तरीके से दलील रखने का आरोप लगाया है।
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