‘किसी और के साथ संबंध बनाकर आओ तभी अपनाऊंगा पत्नी की तरह’ पति ने महिला पर बनाया हलाला के लिए दबाव

तीन तलाक देने और हलाला कराने की बात कहने के आरोप में उसके शौहर पर मामला दर्ज किया गया है! Halala Kya Hota Hai

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  • Publish Date - November 17, 2022 / 08:45 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:50 PM IST

इंदौर: Halala Kya Hota Hai  इंदौर में 26 वर्षीय महिला को तीन तलाक देने और उसे दोबारा अपने साथ रखने के लिए उसका हलाला कराने की बात कहने के आरोप में उसके शौहर पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। चंदन नगर पुलिस थाने के प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके शौहर वसीम शाह (35) ने दोनों के बीच वैवाहिक रिश्ते को तुरंत खत्म करने की नीयत से उसे पांच नवंबर को ‘‘तलाक, तलाक, तलाक’ बोला।

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Halala Kya Hota Hai  नेमा ने प्राथमिकी के हवाले से बताया कि शाह ने अपनी पत्नी से कथित तौर पर यह भी कहा कि वह इस महिला को दोबारा अपने साथ तभी रखेगा, जब वह उसका हलाला कराएगा। उन्होंने बताया कि महिला का आरोप है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग शादी के बाद से ही दहेज में मोटरसाइकिल और कार की मांग करके उसे परेशान कर रहे थे।

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थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 और भारतीय दंड विधान के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि प्राथमिकी में महिला की सास, ससुर और ननद के भी नाम हैं। नेमा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

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जानकारों के मुताबिक हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति अपनी बीवी को तलाक दे दे और अपनी पूर्व पत्नी से दोबारा शादी करना चाहे तो महिला को पहले किसी अन्य शख्स से शादी करके उसके साथ संबंध बनाने के बाद उससे तलाक लेना होगा और अलग रहकर ‘‘इद्दत’’ की तय अवधि पूरी करनी होगी, तभी वह अपने पूर्व पति के साथ फिर से शादी कर सकती है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध खत्म करने की प्रथा पर रोक लगाता है। इस कानून में मुजरिम के लिए तीन साल तक के कारावास का प्रावधान है।

क्या है हलाला?

मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी (एएमयू) के प्रॉक्टर और इस्लाम के जानकार प्रो. मोहम्मद वसीम अली कहते हैं कि तीन तलाक कानून के तहत यह डिवोर्स लीगल नहीं है, लेकिन शरीयत में हनफी स्कूल के तहत यह तलाक जायज है। हनफी के तहत अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया और वह उससे फिर से निकाह करना चाहता है तो उसे हलाला कराना होता है। हलाला यानी महिला का किसी दूसरे पुरुष से निकाह होने के बाद तलाक होता है और फिर तीन महीने की इद्दत पूरी करने के बाद वह अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। हालांकि, इसमें कितना वक्त लगेगा यह दूसरे व्यक्ति की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह कब तलाक देगा, उस पर तलाक के लिए दबाव बनाना गलत है।

 

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