FIR against Mitendra Singh: युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष की बढ़ी मुश्किलें, दो धाराओं में FIR दर्ज, जानें क्या है मामला

FIR against Mitendra Singh: युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष की बढ़ी मुश्किलें, दो धाराओं में FIR दर्ज, जानें क्या है मामला

  • Reported By: Nasir Gouri

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  • Publish Date - October 3, 2024 / 01:09 PM IST,
    Updated On - October 3, 2024 / 01:09 PM IST

FIR against Mitendra Singh: ग्वालियर। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच थाने में उनके खिलाफ दो धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मितेंद्र सिंह पर आरोप है कि, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना पर एक सॉन्ग अपने सोशल मीडिया X वायरल किया था, जिससे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना की छवि धूमिल हुई है। ऐसे में उनके खिलाफ एडवोकेट धर्मेंद्र नायक ने आवेदन दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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दरअसल,  प्रदेश में बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही रेप की घटनाओं के विरोध में कांग्रेस ने गांधी जयंती से बेटी बचाओ अभियान शुरू किया था। इस अभियान के पहले ही दिन स्पीक अप कैम्पेन चलाया गया। इस कैम्पेन में कांग्रेस नेताओं ने वीडियो शेयर कर बेटियों, महिलाओं के साथ हो रही घटनाओं पर सरकार और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। मितेंद्र ने अपने X पर गाने को शेयर करते हुए लिखा था कि, ‘मप्र में लाड़ली बहना का एक और गाना, सुनिए और समझिए।’ इस गाने को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताते हुए क्राइम ब्रांच थाने में शिकायती आवेदन दिया है। हालांकि, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह ने विवाद मचने के बाद वीडियो डिलीट कर दिया था।

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बता दें कि युवा कांग्रेस प्रदेशध्यक्ष  पर धार 353 (2), 356 (2) के तहत FIR दर्ज की गई है। धार 353 (2)- अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह या चौंकाने वाली खबरें बनाता है या उसे बढ़ावा देने के जुर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे तीन साल तक की जेल व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। – 356 (2)- कोई भी व्यक्ति मानहानि के अपराध का दोषी पाया जाता है उसे सजा के तौर पर दो साल तक की जेल व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

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