Gwalior News: आवारा पशुओं पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, नौ जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Gwalior News: आवारा पशुओं पर सख्त हुआ हाई कोर्ट, नौ जिलों के कलेक्टर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

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  • Publish Date - August 30, 2024 / 09:17 AM IST,
    Updated On - August 30, 2024 / 09:17 AM IST

ग्वालियर। Gwalior News: इन दिनों के घर से निकलते ही हर एक गली चौराहे और सड़को पर आवार भारी संख्या में आवारा पशु घूमते नजर आते  हैं। इसके साथ ही शहर में डॉग बाइट के केस भी तेजी से सामने आए थे। वहीं इन आवारा पशुओं के कारण हो रही सड़क दुर्घटना को देखते हुए हाई कोर्ट सख्त हो गया है। जिसमें नौ जिलों के कलेक्टर को कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

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इसमें ग्वालियर सहित मप्र हाई कोर्ट के न्यायिक क्षेत्र में आने वाले सभी 9 जिलों में आए दिन हो रहे हादसों का हवाला दिया है। जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की गई है। वहीं आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके साथ ही जिम्मेदारों से समस्या का समाधान बताने को कहा है।

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Gwalior News: बता दें कि, एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने जनहित याचिका लगाई थी और जिम्मेदार अधिकारियों से 2021 से अब तक के डॉग बाइट केस की संख्या बताने की मांग की है। जिसमें केस की सुनवाई के दौरान याची व अन्य वकीलों ने डॉग बाइट के केस और आवारा पशुओं से सड़क पर हादसे और मौत का हवाला दिया था।

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