Highcourt on nursing exam: ग्वालियर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से इनकार कर दिया है। ग्वालियर की डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। शासन और नर्सिंग कॉलेजों ने छात्रों के भविष्य का हवाला देकर रोक हटाने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, नर्सिंग परीक्षा में राहत नहीं दी जा सकती है।
Highcourt on nursing exam: वहीं इस मामले में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। दरअसल, 27 फरवरी को हाईकोर्ट ने Bsc नर्सिंग, Bsc पोस्ट बेसिक, Msc नर्सिंग की परीक्षा पर रोक लगाई थी। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने दो नोटिफिकेशन जारी कर सत्र 2019-21 के छात्रों को परीक्षा की अनुमति दी थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 2023 के नोटिफिकेशन पर पुराने सत्र के छात्रों को अनुमति नहीं दी जा सकती है।
पीबी BSC नर्सिंग फर्स्ट ईयर
Msc नर्सिंग फर्स्ट ईयर
BSC नर्सिंग फर्स्ट ईयर
BSC पोस्ट बेसिक
Highcourt on nursing exam: बता दें कि कुछ कॉलेजों ने सत्र 2019-20 और 2021-22 के लिए जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी से इसी साल जनवरी में मान्यता हासिल की थी। विश्वविद्यालय अधिनियम में प्रावधान है कि पुराने सत्र के लिए मान्यता 3-4 साल बाद नहीं दी जा सकती है। बावजूद इन कॉलेजों के संचालकों ने मेडिकल यूनिवर्सिटी से सांठगांठ कर मान्यता प्राप्त कर ली थी। इसके बाद एक जनहित याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं पर रोक लगा दी थी।
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