Gwalior Collector issued guidelines for Diwali: ग्वालियर। दीपों और रोशनी का त्योहार दीपवली इस 12 नवंबर को मनाई जाएगी। लेकिन इस बार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बड़ा निर्णय लिया गया है। ग्वालियर कलेक्टर ने आदेश जारी कर आतिशबाजी करने के लिए मात्र 2 घंटे दिया गया है। इसे लेकर कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया गया है।
Gwalior Collector issued guidelines for Diwali: जारी आदेश के मुताबिक ग्वालियरवासी रात में 8 बजे 10 बजे तक ही आतिशबाजी कर पाएंगे। इसके अलावा बेरियम साल्ट के घातक पटाखे और लड़ी चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। शहर के लोग ग्रीन पटाखे ही चला पाएंगे। इसके अलावा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, न्यायालय के 100 मीटर दायरे में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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